केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस भेज दिया है और उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक वह अपनी विस्तारित ‘कूलिंग-ऑफ पीरियड’ को पूरा नहीं कर लेते। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईएएएस) के 2010 बैच के अधिकारी विशाल चावरे और 2010 के ही बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजीव मिश्रा की समय पूर्व वापसी को मंजूरी दे दी है। दोनों अधिकारी केंद्रीय जांच एजेंसी में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे।

इसमें कहा गया है,  चावरे 26 अगस्त, 2028 के बाद ही एक और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इस पद पर उनकी सामान्य प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा होने के तीन साल बाद (26 अगस्त, 2025) तक है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक, राजीव मिश्रा 14 जनवरी, 2028 के बाद ही एक और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इस पद पर उनका सामान्य प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा होने के तीन साल बाद (14 जनवरी, 2025) तक है।