भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। उन पर रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस ने बताया कि मामले में स्वत: संज्ञान लिया गया है। अफजलगंज पुलिस थाने में राजा सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 153ए (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा, निवास आदि के आधार पर अलग-अलग समूहों मे द्वेष उत्पन्न करना) और धारा-506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, रामनवमी के मौके पर आयोजित शोभायात्रा के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के कई वीडियो वायरल हुए थे।