मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने केस का ट्रायल जल्दी पूरा करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीएम योगी अदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी सरफराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केस के सबूतों से आरोपी की जमानत मंजूर करने का उपयुक्त आधार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को केस का ट्रायल जल्दी पूरा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी पर दिया। गौतमपल्ली थाने से जुड़े इस मामले में आरोपी याची की तरफ से कहा गया कि उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इसके बावजूद वह 12अगस्त 2022 से जेल में बंद है।