सीतापुर। पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन तय समय सीमा में निस्तारित न होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। समय से पात्रता निर्धारित न होने से आवेदक अधिकारियों के यहां चक्कर काटने को मजबूर हैं। हालत यह है कि पिछले दो साल के 750 आवेदन तहसीलों में लंबित हैं।

पारिवारिक लाभ योजना के अंर्तगत जरूरतमंद परिवार के मुखिया की मौत के बाद ऑनलाइन आवेदन करने पर उसके आश्रित को 30 हजार रुपये दिए जाते हैं। संबंधित तहसील के एसडीएम इसकी पात्रता का निर्धारण करते हैं। 45 दिन की तय समय सीमा में उन्हें आवेदन का निस्तारण करना होता है।

इसके बाद भी वर्ष 2020-21 के 18 आवेदन सदर तहसील और 49 आवेदन महोली तहसील में लंबित हैं। वर्ष 2021-22 के सात सौ से अधिक आवेदन मिश्रिख छोड़कर अन्य छह तहसीलों में लंबित हैं। वर्ष 2022-23 के ढाई हजार आवेदन लंबित हैं। जिससे आवेदक अधिकारियों के यहां चक्कर काटने को मजबूर हैं। यह हाल तब है जब डीएम अनुज सिंह सभी एसडीएम को लंबित आवेदन समय से निस्तारित करने का निर्देश दे चुके हैं।