जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार को एफिडेविट में बताना चाहिए कि उसे आईटी नियम में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी।
केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पहचान के लिए आईटी नियमों में किए गए संशोधन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। स्टैंप अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र से इस मामले में एक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा।
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार को एफिडेविट में बताना चाहिए कि उसे आईटी नियम में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट ने केंद्र को एफिडेविट दायर करने के लिए 19 अप्रैल तक का वक्त देते हुए पूछा कि क्या इस संशोधन के पीछे कोई तथ्यात्मक बैकग्राउंड या वजह रही? याचिकाकर्ता इस संसोधन की वजह से किसी तरह के प्रभाव की उम्मीद कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को करेगी।
कुणाल कामरा की याचिका में क्या?
याचिका में कामरा ने खुद को एक राजनीतिक व्यंग्यकार बताया है, जो कि अपनी सामग्री साझा करने के लिए सोशल मीडिया के मंचों पर निर्भर हैं। कामरा के मुताबिक, संभावना है कि संशोधित नियम उनकी सामग्री को मनमाने ढंग से अवरुद्ध कर सकते हैं या उनके सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित या निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे उन्हें पेशेवर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।