पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि आपने जो राहत मांगी थी वह हमने (पिछली सुनवाई में) पहले ही दे दी थी। मुझे हैरानी है कि इसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को बुधवार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhana Case) में उनके खिलाफ निचली अदालत की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया।

इमरान को नहीं मिली राहत

दो बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) का दरवाजा खटखटाने के बावजूद 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान को सरकारी उपहारों की जानकारी छिपाने से जुड़े मामले में राहत नहीं मिली। जस्टिस याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की।

PTI के वकील ने क्या है दलील?

रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया,

“ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को पेश करने का आदेश दिया और अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो बचाव का अधिकार खो जाएगा।”

ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने चार याचिकाओं पर ध्यान दिया, लेकिन निषेधाज्ञा आदेश नहीं दिया। हालांकि, जस्टिस अफरीदी ने वकील से मामले के बारे में और अधिक विचार करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा आदेश जारी करने के बजाय हाई कोर्ट के निर्देशों का इंतजार करना बेहतर होगा।

क्या कुछ बोले जस्टिस अफरीदी?

जस्टिस अफरीदी ने कहा,

“आपका आवेदन अप्रभावी हो गया था, लेकिन हमने फिर भी इस पर विचार किया और आदेश जारी किए। हम स्थिति को समझते हैं। हमें उम्मीद थी कि हाई कोर्ट आपके लिए बेहतर आदेश जारी करेगा।”

जस्टिस अफरीदी मामले को देख हुए हैरान

उन्होंने कहा कि आपने जो राहत मांगी थी, वह हमने (पिछली सुनवाई में) पहले ही दे दी थी। मुझे हैरानी है कि इसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाई कोर्ट में कब होगी सुनवाई?

हालांकि, पीटीआई के वकील ने जस्टिस अफरीदी को यह भी बताया कि हाई कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने वाला है।