महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा स्पीकर ने अपना फैसला दे दिया है। इस फैसले से उद्धव गुट को जहां बड़ा झटका लगा है वहीं, थोड़ी राहत भी मिली है। दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दोनों पक्षों ने 34 अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं। इसमें खुद को असली पार्टी बताने और दलबदल विरोधी कानूनों का हवाला देते हुए दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। अब चूंकि, विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में सभी विधायकों की सदस्यता को बरकरार रखा है। ऐसे में उद्धव गुट के विधायक भी अयोग्य नहीं हैं।
स्पीकर ने अयोग्यता पर दिया ये फैसला
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। ऐसे में शिवसेना के किसी भी गुट का कोई भी विधायक अयोग्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है।
अयोग्य नहीं करार देने की वजह क्या बताई?
विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 जून की एसएसएलपी बैठक से विधायकों की अनुपस्थिति को ही मात्र आधार बनाकर विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है, ऐसे में उस समय चीफ व्हिप के रूप में भरत गोगावले नियुक्त थे तो सुनील प्रभु को विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं था। इस आधार पर विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।