➡21 मार्च शाम 5 बजे तक जानकारी साझा करें- सुप्रीम कोर्ट

➡एसबीआई को हलफनामा भी दाखिल करना होगा- सुप्रीम कोर्ट

➡जानकारी देने के बाद हलफनामा दे SBI – सुप्रीम कोर्ट

➡बॉन्ड की जानकारी में कोई आपत्ति नहीं है- सुप्रीम कोर्ट

➡सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन को कड़ी फटकार लगाई

➡हमारा आदेश क्लीयर था फिर भी देरी क्यों – सुप्रीम कोर्ट

➡हमारे आदेश का पूरा पालन करे एसबीआई – सुप्रीम कोर्ट

➡एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ जानकारी देनी होगी.