राजस्थान में एक पति ने अपनी पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था. लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो पत्नी ने कहा कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ. बल्कि, वो अपनी मर्जी से उस शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है, जिसके खिलाफ उसके पति ने मामला दर्ज करवाया है. हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि ये कोई कानूनी अपराध नहीं है.

कोर्ट ने कहा- ‘यह सच है कि हमारे समाज में मुख्यधारा का विचार यह है कि शारीरिक संबंध केवल शादीशुदा जोड़े के बीच हो, लेकिन जब शादी से इतर दो व्यस्क सहमति से संबंध बनाते हैं तो यह अपराध नहीं है.’

फैसले के बाद पति के पास क्या अधिकार है?

शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं, लेकिन इस आधार पर पीड़ित पक्ष तलाक ले सकता है.