जम्मू-कश्मीर में 16 अक्टूबर को नई सरकार शपथ लेने जा रही है. लेफ़्टिनेंट गवर्नर (एलजी) मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्लाह को अगली सरकार बनाने का न्योता दिया है.
लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद और नई सरकार बनने से पहले जम्मू-कश्मीर के एलजी के नेतृत्व वाले प्रशासन के 24 घंटों के बीच लिए दो फ़ैसले चर्चा का विषय बन गए हैं.
अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र-शासित प्रदेश है इसलिए नई विधान सभा और नए मुख्यमंत्री के पास वैसी शक्तियां नहीं हैं जो एक राज्य की विधान सभा और मुख्यमंत्री के पास होती हैं.
लेकिन लेफ़्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के हालिया फ़ैसलों के बाद अटकलें लग रही हैं कि आने वाले दिनों में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों को लेकर विवाद देखने को मिल सकता है.
हाल में लिए दो फ़ैसले क्या हैं?
दस अक्टूबर को जारी किए गए नए जम्मू और कश्मीर पुलिस (गज़ेटेड) सेवा भर्ती नियम, 2024 के तहत ये कहा गया है कि पुलिस में की जाने वाली सभी सीधी भर्तियां जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग करेगा.