मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ चिल्लाने के आरोपी भोपाल के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए अनोखी सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने कहा कि युवक को महीने में दो बार पुलिस स्टेशन जाना होगा, राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी और फिर सलामी के साथ-साथ हर बार भारत माता की जय कहना होगा. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक आरोपी फैजल उर्फ फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में पेश होना होगा और ‘भारत माता की जय’ के नारे के साथ भारतीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फैज़ल ने इसी साल 17 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे. इसके बाद उसे भोपाल में मिसरोद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 के तहत ‘शत्रुता को बढ़ावा देने’ के तहत गिरफ्तार किया था. तब से वह हिरासत में है. फैजल के वकील ने स्वीकार किया कि उसके मुवक्किल ने नारा लगाया था. लेकिन अदालत से उसे कुछ कड़ी शर्तों के साथ जमानत देने की प्रार्थना की.