उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया. प्रेस रिलीज के अनुसार, राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2024 से मिलेगा. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान नकद में किया जाएगा जबकि एक अक्टूबर से भत्ता वेतन में जोड़ दिया जाएगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस लाभ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश स्वतः लागू नहीं होंगे. उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे. वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा. बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने की सतत सेवा की हो.