इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ द्वारा स्टाफ नर्सिंग 2024 के रिक्त पदों पर नियुक्ति के रोक के सुनवाई के दौरान सरकारी एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अपना विषय रखने के उपरांत माननीय न्यायमूर्ति संदीप जयसवाल द्वारा सुनवाई किया गया जिसमें विपक्ष द्वारा केजीएमयू पर धांधली द्वारा 124 पदों पर नियुक्ति किए जाने का पुरजोर विरोध किया गया परंतु कोई ठोस सबूत देने में विपक्ष विफल रहा उसी तरफ केजीएमयू प्रशासन द्वारा दिए गए जानकारी से माननीय न्यायमूर्ति संदीप जयसवाल संतुष्ट दिखाई दिए परंतु विपक्ष द्वारा दिए गए दलीलों के आधार पर न्यायमूर्ति द्वारा केजीएमयू प्रशासन द्वारा आरo सीo एलo सीo कॉपी कोर्ट में देने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 13/2/2025 को कर दिया है इस सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार अर्चना गहरवार द्वारा बताया गया है कि विभाग भर्ती की प्रक्रिया से पूरी तरह आश्वस्त है तथा न्यायालय को किसी भी प्रकार की जानकारी में सहयोग किया जाएगा कोर्ट आदेश आने के उपरांत 23 पदों पर तत्काल भर्ती बहाल कर दी जाएगी इसके उपरांत डॉक्टर ने विभागों में किए गए नियुक्ति को तत्काल बहाल करने पर जोर दिया ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े