अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह की पेनल्टी या नोटिस का सामना ना करना पड़े, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2025 है. अगर आपने इस तय समय के भीतर अपना एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो आपको धारा 234B और 234C के तहत ब्याज और पेनल्टी चुकानी होगी. कई लोग एडवांस टैक्स को लेकर उलझन में रहते हैं कि यह किसे भरना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और अगर समय पर नहीं भरा तो क्या होगा? इस खबर में हम एडवांस टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में देंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसे समझ सकें और समय पर भुगतान कर सकें
क्या होता है एडवांस टैक्स (What is Advance Tax)? एडवांस टैक्स का मतलब यह होता है कि अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको पूरे साल में टैक्स को चार हिस्सों में पहले से ही जमा करना होता है. यह सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन का एक तरीका है, जिससे टैक्सपेयर्स पर एक बार में ज्यादा बोझ न पड़े और सरकार को भी नियमित रूप से राजस्व मिलता रहे.
किन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स भरना उन सभी को जरूरी है, जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है. इसमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं: