प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव एमपीएमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायलय ने उन्हें डेढ़ साल की सजा सुनाई। इससे विधायक विजमा यादव की विधायकी जाने से बच गई।
क्या है मामला
आरोप है कि सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने अनियंत्रित होकर पुलिस टीम पर गोली बम से हमला किया। इसमें पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट लगी थी। घटना में विजमा यादव शामिल थीं। कहा गया कि 21 सितंबर 2000 को दोपहर ढाई बजे सहसों पुलिस चौकी के सामने श्याम बाबू के पुत्र आनंद जी उर्फ छोटू, सात वर्ष के बालक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके शव को सड़क पर रखकर ईट, बल्ली लगाकर नाजायज तरीके से मजमा लगाकर बलवा किया।
सभी लोग घातक असलहों से लैस थे, थाना प्रभारी, सराय इनायत कृपाशंकर दीक्षित तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से ईट, पत्थर फेंके, जाम लगाकर सड़क पर अवरोध उत्पन्न किया जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई।