दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच के लिए 25 मार्च को दिल्ली के सीबीआई दफतर में सुबह 10.30 बजे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पेश होना होगा।

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को झटका मिला है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच के लिए 25 मार्च को दिल्ली के सीबीआई दफतर में सुबह 10.30 बजे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पेश होना होगा। वहीं सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में आश्वासन देते हुए कहा है कि इस महीने इस मामले में तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

CBI का समन नहीं होगा रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में तेजस्वी यादव की सीबीआई द्वारा जारी समन को रद्द करने की  मांग को ठुकरा दिया है। दरअसल, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने तेजस्वी को 4, 11 और 14 मार्च के लिए तीन समन जारी किए थे, लेकिन वह व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए एक बार भी पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से सीबीआई के समन को रद्द करने की गुहार लगाई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा है।

लालू, राबड़ी और बेटी मीसा को मिली जमानत
बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने इस मामले में कुल 16 लोगों को तलब किया था।