सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी और पी एस नरसिम्हा की पीठ के सामने आया।

एक वकील ने बेंच के सामने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सात जजों के जीपीएफ खाते बंद कर दिए गए हैं और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या जजों का जीपीएफ खाता बंद हो गया?  इस मामले में अब सुनवाई 24 फरवरी(शुक्रवार) को होगी।