बच्ची नर्सरी क्लास में पढ़ती थी। बच्ची काफी तकलीफ में थी और बहुत रो रही थी, जिसके बाद बच्ची से पूछने पर, मां को घटना का पता चला। तब  मासूम को इलाज के लिए दिल्ली के एसडीएन अस्पताल लेकर गई।

गाजियाबाद में तीन साल की मासूम से छेड़खानी करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट में अंतिम सुनवाई हुई। अग्रिम कार्रवाई हेतु अदालत द्वारा 23 मार्च 2023 की तारीख लगाई गई है।

मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है।

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले 3 साल की मासूम बच्ची के साथ 19 जुलाई 2022 को डीएलएफ स्कूल के बावर्ची बम बहादुर मूल रूप से नेपाल निवासी ने छेड़ाखानी (गलत हरकत) की थी।

बच्ची नर्सरी क्लास में पढ़ती थी। बच्ची काफी तकलीफ में थी और बहुत रो रही थी, जिसके बाद बच्ची से पूछने पर, मां को घटना का पता चला। तब  मासूम को इलाज के लिए दिल्ली के एसडीएन अस्पताल लेकर गई।

बाद में मां ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शालीमार गार्डन स्थित डीएलएफ  स्कूल में बच्चों का लंच बनाने वाले बावर्ची को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बुधवार को मामले की अंतिम आंशिक सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट वन की अदालत में हुई, जिसे पूर्ण करने हेतु अदालत  ने 23 मार्च 2023 की तारीख नियत कर दी।।