आज यानी गुरूवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने HSN 8471 के तहत लैपटॉप टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। इसके तहत आने वाले डिवाइस और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात प्रतिबंधित होगा। इस कदम से चीन जैसे देशों से आयात में कटौती की उम्मीद है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर पर तत्काल प्रभाव से आयात प्रतिबंध लगा दिया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), परीक्षण, बेंचमार्किंग और टेस्टिंग, रिपेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंसिंग से छूट प्रदान की जाती है।

चीन जैसे देशों पर पड़ेगा प्रभाव

इस कदम से चीन जैसे देशों से आयात में कटौती की उम्मीद है। इसमें कहा गया है, ‘लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर, सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से ‘प्रतिबंधित’ है।’ प्रतिबंध के तहत उत्पादों को सरकार से लाइसेंस या अनुमति की जरूरत होती है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि 1 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग जरूरतो से छूट दी जाएगी, जिसमें पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं। सरकार ने आगे कहा कि आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

इन वस्तुओं पर मिलेगी छूट

सरकार ने कहा कि आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) परीक्षण बेंचमार्किंग, मूल्यांकन मरम्मत,  पुन: निर्यात, और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप ऐसी 20 वस्तुओं के लिए लाइसेंस देने से छूट प्रदान की जाती है।

ये हैं सरकार की जरूरी शर्तें

मंत्रालय ने कहा कि आयात को इस शर्त के अधीन अनुमति दी जाएगी कि आयात किए गए  सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा, इसके अलावा, इच्छित उद्देश्य के बाद, उत्पादों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा। उपयोग करें या पुनः निर्यात करें। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।