राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली सरकार का एक और निर्णय बदल दिया है। अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राजस्थान से जुड़े किसी मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी।  सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी।

राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान यह निर्णय किया गया था कि सरकार की अनुमति के बिना प्रदेश से जुड़े किसी भी मामले में सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती थी। उसे जांच के लिए राज्य सरकार के अनुमति की जरूरत थी। सीबीआई सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच कर सकती थी जो राज्य सरकार द्वारा उसे भेजे जाएं।

यही कारण था कि पेपर लीक, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग तो सक्रिय थे, लेकिन सीबीआई की एंट्री नहीं हो पा रही थी। हो सकता है कि अब ये मामले भी सीबीआई को सौंप दिए जाएं।