पेंशन नियामक पीआरएफडीए के तहत दो प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत अंशधारकों की संख्या इस साल नवंबर में 22 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 4.75 करोड़ हो गई। पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कहा कि नवंबर 2021 के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत विभिन्न योजनाओं में अंशधारकों की संख्या सालाना आधार पर 22.45 प्रतिशत बढ़कर 475.87 लाख हो गई। नवंबर 2020 में यह संख्या 388.62 लाख थी। पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन योजनाएं एनपीएस और अटल पेंशन योजना हैं।
पीएफआरडीए के अनुसार 30 नवंबर, 2021 तक प्रबंधन के तहत कुल पेंशन संपत्ति बढ़कर 6,87,468 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। सालाना आधार पर इसमें 29.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी में अंशधारकों की संख्या क्रमश: 4.71 प्रतिशत और 9.74 प्रतिशत बढ़कर 22.44 लाख और 54.44 लाख हो गई।
वही कॉरपोरेट और एनपीएस के सभी नागरिक क्षेत्र में अंशधारकों की संख्या क्रमशः 23.73 प्रतिशत और 33.81 प्रतिशत बढ़कर 13.19 लाख और 18.88 लाख पर पहुंच गयी। एनपीएस लाइट के तहत ग्राहकों की संख्या हालांकि 2.78 प्रतिशत घटकर 41.92 लाख हो गई। अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की संख्या आलोच्य महीने में 30.16 प्रतिशत बढ़कर 3.25 करोड़ पहुंच गई।
कौन ले सकता है अटल पेंशन
अटल पेंशन योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक उठा सकते हैं। APY खाता रखने के लिए बैंक या डाकघर में एक बचत खाता होना चाहिए। कोई भी APY ग्राहक जो 18 वर्ष का है को प्रति माह 42 रुपये से 210 रुपये का योगदान करना होगा। इससे उसका पेंशन खाता शुरू हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना रिटायरमेंट योजना है, जहां पेंशन पेमेंट के अलावा, निवेशक को रिटायमेंट पर एकमुश्त रकम का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नामिनी/कानूनी उत्तराधिकारी धन को निकाल सकता है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जो एनपीएस के अंतर्गत आती है, वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और इसे ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।